मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश-IV/SPL (J) EC न्यायालय ने आज हत्या के प्रयास मामले में आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई , घटना के सम्बन्ध में हम आपको बता दे कि मामला दिनांकः 18.06.2011 का है , थाना लालगंज क्षेत्र बसही कला निवासी रमाशंकर मौर्या पुत्र सुरपत मौर्या को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया गोली उनके कन्धे में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे , उन्होंने नामजद अभियुक्त के खिलाफ थाने पर लिखित तहरीर दी थी , पुलिस ने धारा 307, 506 दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था , पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश-IV/SPL (J) EC, मिर्ज़ापुर द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र कलीम निवासी बसहीकलां थाना लालगंज को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 05/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,