मिर्ज़ापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त शकुन्तला गौतम ने लम्बित प्रकरणो को लेकर आज समीक्षा बैठक की, सूचना के लिए भटक रहे लोगो को ससमय सूचना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत विभागवार लम्बित मामलो की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियो को निर्देशित किया कि किसी व्यक्ति के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर तीस दिवस के अन्दर मांगी गई सूचना का उत्तर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा कि यदि सूचना सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धित न हो तो ऐसी दशा में पांच दिवस के अन्दर शिकायतकर्ता को यह बताते हुए कि मांगी गई इस विभाग से सम्बन्धित नही है तथा जिस विभाग से है उस विभाग से सूचना मांगने हेतु शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाए, यदि शिकायतकर्ता का आवेदन पांच दिवस में वापस नही किया जाता है तो प्राप्तकर्ता अधिकारी सम्बन्धित विभाग से सूचना मगाते हुए शिकायतकर्ता को सूचना उपलब्ध कराया जाएगा, उन्होंने बैठक में राज्य सूचना आयोग के धारा-7, धारा-8, धारा-9, 18 सहित अन्य धाराओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जन सूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी नियमावली में उल्लिखित धाराओं को भली भांति अध्यनन कर ले ताकि किस विषय पर सूचना देना है अथवा किस विषय पर सूचना नहीं देना है इसकी जानकारी अवश्य रखें। उन्होंने विभागवार लम्बित मामलोे की जानकारी लेते हुए निस्तारण के लिए बनाए गए नियमों की विस्तृत जानकारी दी ,
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