मिर्ज़ापुर न्यायालय ने महिला की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी
मिर्ज़ापुर न्यायालय ASJ/FTC-I कोर्ट ने आज दहेज हत्या मामले में महिला की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी , साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया , मामला 07.04.2019 को थाना हलिया क्षेत्र के ग्राम रामपुर ठाकुर दयाल का है , जहा दिनेश कन्नौजिया पुत्र बुद्दू ने नामजद अभियुक्तों रामबाबू पुत्र स्व0 लक्षिमन व लवांगी पत्नी स्व0 लक्षिमन निवासीगण सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिय ने अपनी पुत्री की दहेज के लिये हत्या किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया था , जिसके आधार पर थाना हलिया पुलिस ने आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया , जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय ASJ/FTC-I कोर्ट मिर्ज़ापुर ने महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में 1. रामबाबू पुत्र स्व0लक्षिमन निवासी सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिया , 2. लवांगी पत्नी स्व0लक्षिमन निवासी सोनगढ़ा भगतवा थाना हलिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ,