मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को 10 वर्ष कारावास साथ ही 01 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया , बताया गया कि अभियुक्त अमृतलाल पुत्र शामा निवासी पशुकाशी थाना लालगंज के रहने वाले के खिलाफ रमेश पुत्र काशी ने 31.05.2017 को अपनी बहन के सर पर फावड़ा मारकर गंभीर रूप से घायल कर देना , जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था , जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , आज अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट , कोर्ट संख्या-04 द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सजा आज सुनायी गयी , साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा ,