मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने आज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगायी, घटना दिनांक 24.06.2016 की है, एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी की बात कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा 3-4 माह का गर्भ होने के सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया था, उक्त मामले में आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त अर्जुन माली पुत्र स्व0 पारस माली निवासी पड़री को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगताना होगा ,