मिर्ज़ापुर न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 23 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 शबीह ज़ेहरा ने दहेज हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजेश पाल पुत्र घबडू पाल निवासी इमिलिया कला थाना अहरौरा जनपद मिर्ज़ापुर को अन्तर्गत धारा 302, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट में आजीवन कारावास व 23 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, घटना 11 जून 2021 को थाना अहरौरा पर दशरथ पाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद पाल निवासी नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दिया था, की उसकी पुत्री निर्जला उम्र करीब-25 वर्ष, शादी के 05 वर्ष पूर्व पति राजेश पाल दहेज की मांग लेकर आये दिन मारता पीटता तथा प्रताड़ित करता रहता था, निर्जला को पति द्वारा गड़ासे से काटकर हत्या कर दी गई, आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 शबीह ज़ेहरा की अदालत में आरोपी पर दोषसिद्ध होने पर धारा 302,498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट में आजीवन कारावास एवं ₹ 23000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,