मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद में धरना, प्रदर्शन, सभा, व महाकुम्भ मेला-2025, मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, कंतित शरीफ उर्स, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, वी0वी0आई0पी0 भ्रमण, बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दिया, जो दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से दिनांक 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा, आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ,