मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने थाना पड़री पर दर्ज सामूहिक दुष्कर्म व पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर लेने के मुकदमे में आरोपियो पर आरोप सिद्ध होने पर आज अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 21 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया, घटना दिनांक 25.12.2015 की है थाना पड़री पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त 1.बिन्दू बहेलिया पुत्र स्व0मल्लू व 2.पप्पू बहेलिया पुत्र स्व0कल्लू निवासीगण शिवगढ़ थाना पड़री के खिलाफ अपनी नाबालिग भान्जी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा घटना से क्षुब्ध होकर पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया था, प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, सुरेन्द्र कुमार राय की अदालत में दोनों पर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों 1.बिन्दू बहेलिया पुत्र स्व0मल्लू व 2.पप्पू बहेलिया पुत्र स्व0कल्लू निवासीगण शिवगढ़ थाना पड़री को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 21000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,