मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज मारपीट व धमकी देने के मामले में दो अलग अलग अदालत से कुल 05 आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उनको अर्थदण्ड से दंडित किया, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-250/2009 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सतीश कुमार गुप्ता पुत्र मुन्नीलाल गुप्ता निवासी खम्हरिया थाना विन्ध्याचल को ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, तो वही न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी, अंजुम सैफी द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत एनसीआर संख्या 63/2016 धारा 504,506 भादवि से सम्बंधित 04 अभियुक्तों 1.सिर प्रसाद उर्फ डब्बू, 2.रामप्रसाद उर्फ दल्लू, 3.हंसराज उर्फ अंशू व 4.वंशराज उर्फ लालू निवासीगण रोशनहर थाना अहरौरा, प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,