मिर्ज़ापुर सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल की अदालत ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आज अदालत ने दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई , साथ ही 52-52 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाए गए, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगताना होगा , इसी मामले में अदालत ने अन्य और तीन लोगो को दोष मुक्त कर दिया , घटना दिनांकः13.11.2010 की है, सुनील कुमार यादव पुत्र सुखरन यादव निवासी भोगांव ने थाना चील्ह पर अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में नामजद 05 लोगो के विरूद्ध तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था , अदालत में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी , जिसके परिणाम स्वरूप मन्यायालय सत्र न्यायाधीश, द्वारा 02 आरोपी 1.राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू व 2.राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू पुत्रगण शमसेर बहादुर सिंह निवासी भोगांव थाना चील्ह जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 52-52 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तो वही तीन अन्य आरोपण 1.विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, 2.दयाशंकर उर्फ गामा, 3.विनोद यादव को दोषमुक्त किया ,