उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने 17 जिलों में नगर निगम पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन नियमावली 2025 की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है, दरसल बहुत से ऐसे लोग है जिनके पास चार पाहिया गाड़ी तो है, लेकिन उन्हें खड़ी करने की सुविधा नहीं है, वह लोग रात को अपनी गाड़ी सड़कों के किनारे पर खड़ी कर देते है, अब नगर निगम को गाड़ी खड़ी करने के एवज में पार्किंग शुल्क देना होगा, जिसके लिए नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए कुछ स्थान आरक्षित करेंगे, अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर सहित प्रदेश के 17 जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमे सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा, कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी,