maujitrip sbc export

मिर्ज़ापुर जनपद में 24 अप्रैल से 22 जून तक के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया धारा 163 Posted : 25 April 2025

मिर्ज़ापुर जनपद में 24 अप्रैल से 22 जून तक के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया धारा 163

मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र धारा-163 लगा दिया हैं, उन्होंने अपने आदेश के तहत जनपद मिर्ज़ापुर में धरना, प्रदर्शन, सभा, अक्षय तृतीया, परशुरा जंयती, महराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद) एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ आदि के अवसर पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रभावी नियंत्रण अंकुश लगाए जाने दृष्ठिगत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 24 अप्रैल 2025 से दिनांक दिनांक 22 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा, इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा,

facebook   watsapp   x

Mirzapur News Bulletin sbc export
S.N. Public Ramashanker sigh ptel

संबंधित खबरें

ताजा खबरें

maujitrip

S.N. Public

Ramashanker sigh ptel