मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह द्वारा मिर्ज़ापुर जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र धारा-163 लगाई गई हैं, उन्होंने अपने आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में आगामी दिनों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्यादूज, चित्रगुप्त जंयती के अवसर पर अराजक एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने दृष्ठिगत जनपद मिर्ज़ापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 उल्लिखित शर्तो के साथ दिनांक 25 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ,