मिर्ज़ापुर सहित पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश से 01 सितम्बर से ‘‘नो हेलमेट नो फ्यूल’’ का अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में मिर्ज़ापुर के पेट्रोल टंकी पर भी बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों को पेट्रोल न दिये जाने का अभियान चलाया गया, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 द्वारा दोपहिया चालक एवं पिलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है, तथा धारा 194डी इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है, इसी क्रम में पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना हेलमेट दो पहियों वाहन चालको को पेट्रोल नहीं दिये जाने के सख्त निर्देश दिये गये, जनपद में हेलमेट का प्रयोग न करने वालें दो पहियों वाहन चलाकों के 47 बाइको का इसी क्रम में चालान किया गए, ये अभियान पूरे सितम्बर माह तक जारी रहेगी,