मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने 307 मामले में तीन आरोपियों को पांच पांच साल की सुनाई सजा
मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने आज तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि 18.08.2008 को थाना पड़री क्षेत्र के नेवढ़िया गांव के रहने वाले भगन्तु यादव पुत्र बौड़म यादव ने नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध तहरीर दिया था कि पेड़ काटने के विवाद को लेकर मेरे पुत्र पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया , थाना पड़री पर धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल के प्रभावी पैरवी की वजह से आज अपर सत्र न्यायाधीश मिर्ज़ापुर ने तीनों आरोपी 1. इन्द्र बहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव, 2. श्यामा देवी , 3. विजय बहादुर यादव उर्फ गुड्डू यादव को मामले में दोषी पाते हुए , 05-05 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ,