मिर्ज़ापुर अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया
मिर्ज़ापुर महिला सम्बन्धित अपराध में अदालत ने आज दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास साथ ही 82 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , घटना के सम्बंध में बताया गया कि दिनांकः 21. अप्रैल 2021 को थाना पड़री पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया था , जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-57/2021 धारा 504,506,363,366,376 भादवि व धारा 4 पॉक्सों एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था , थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल की सशक्त पैरवी के द्वारा SPL (J) POCSO Act. मिर्ज़ापुर महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त मनीष उर्फ मोनू पुत्र राज नरायन निवासी गुरखुल्ली पोस्ट हिनौती थाना पड़री को 20 वर्षों का कठोर कारावास एवं ₹82 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,