मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज एफटीसी न्यायधीश की अदालत ने मारपीट के मामले में चार आरोपियों को अर्थदंड की सुनाई सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज एफटीसी न्यायधीश ऐश्वर्या यादव की अदालत ने आज मारपीट के मामले में आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दो थाना कछवा क्षेत्र के दो अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया, पहला मामला थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -266/2010 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि से संबंधित अभियुक्त राजा दूबे पुत्र सीताराम निवासी शुक्लहा थाना कछवां को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 2500 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, तो वही थाना कछवा पर ही पंजीकृत मु0अ0सं0 -35/2005 धारा 323, 504, 506 भादवि से संबंधित 3 अभियुक्त 1.विश्वम्भर 2.टुल्लू पुत्रगण सुपारसा राम,3.पखण्डी उर्फ नंदलाल पुत्र शिवनाथ निवासीगण बजरडीहा थाना कछवां प्रत्येक को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी,