कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिक की पहचान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक
कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकान मालिक की पहचान पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दिया , सुप्रीम कोर्ट ने कहा की केवल मालिकों द्वारा परोसा जाने वाला भोजन ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो वही कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया , दरसल कांवड़ रूट पर नेमप्लेट विवाद मामला काफी तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी , कोर्ट ने सुनवाई कर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, खाना मांसाहारी या शाकाहारी ये बताएं, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, कांवड़ यात्रा में नाम बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए, कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया , 26 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी ,