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मिर्ज़ापुर न्यायालय सीजेएम की अदालत में आरोप सुद्ध होने पर चार अलग अलग मामलों में चार आरोपियों पर अर्थदण्ड लगा, थाना कोतवाली कटरा पर धारा 406, 506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त जटाई बिन्द पुत्र स्व0 बैजू निवासी रानी चौकिया थाना पड़री को ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली शहर में दर्ज मामले में अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र श्रीनाथ यादव निवासी बट्टीपूरवा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत धारा 379, 511 में अभियुक्त फौजदार पुत्र स्व0 काशी निवासी हरिहरपुर बदौली थाना कोतवाली देहात को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इसी तरह से थाना कोतवाली कटरा के एक और मामले में धारा 279, 337, 338, 427 से सम्बंधित अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र सखीलाल निवासी सबरी थाना कोतवाली कटरा को ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से न्यायालय सीजेएम द्वारा दण्डित किया गया ,

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