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मिर्ज़ापुर बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह की हत्या के दो आरोपियों को हुई आजीवन कारावास एवं ₹60 हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्ज़ापुर बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह की हत्या के दो आरोपियों को हुई आजीवन कारावास एवं ₹60 हजार अर्थदण्ड की सजा
मिर्ज़ापुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के विजयपुर कोठी में प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह की 16 मार्च 2016 को हत्या के मामले में आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,कक्ष सं0-01 की अदालत ने आज दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं ₹60-60 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, घटना दिनांकः16.03.2016 की है, अज्ञात बदमाशों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह की हत्या कर दी थी, इस मामले में मीना सिंह की बहन जया सिंह पत्नी अमितेन्दु सिंह निवासी देवर्षिनगर थाना कोतवाली शहर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध हत्या कर देने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस जांच के बाद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, आज दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,कक्ष सं0-01 की अदालत ने 1.दिलीप सिंह पटेल पुत्र वासुदेव सिंह पटेल निवासी बरईपुर थाना कोतवाली देहात व 2.शन्नू खाँ उर्फ शहनवाज खाँ पुत्र मुनीश खाँ निवासी चितावनपुर थाना कोतवाली देहात को अन्तर्गत धारा 302/34, 380 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 60-60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Mirzapur News Bulletin
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