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मिर्ज़ापुर न्यायालय ने मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दो दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया Posted : 16 July 2025

मिर्ज़ापुर न्यायालय ने मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दो दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया

मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी ऐश्वर्या यादव की अदालत में आज थाना कछवा में दर्ज एनसीआर-99/2004 धारा 323,504 भादवि मारपीट के मामले में आरोप स्वीकार करने पर चारो आरोपियों दो दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया, जिन चार अभियुक्तों अर्थदण्ड से अदालत ने दण्डित किया, उसमे 1.खरपत्तू पुत्र वशीराम, 2.रविशंकर , 3.प्रेमशंकर व 4.रमाशंकर पुत्रगण खरपत्तू शामिल है, सभी बिदापुर थाना कछवां के रहने वाले है, इन लोगो के द्वारा अदालत में अपने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी ऐश्वर्या यादव की अदालत ने दो दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,

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