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मिर्ज़ापुर न्यायालय से दो अलग अलग थानों में दर्ज दो मामले में आरोपियों को दी अर्थदण्ड की सजा

मिर्ज़ापुर न्यायालय से दो अलग अलग थानों में दर्ज दो मामले में आरोपियों को दी अर्थदण्ड की सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने जनपद के दो अलग अलग थानों के दो आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर उनको ₹ 7,250 अर्थदण्ड की सजा सुनाई, मामला थाना कोतवाली शहर व थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित रहा, थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत धारा 25 आयुध अभियुक्त-रामजी उर्फ कुदक्कड़ पुत्र मुरली को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत धारा 147, 336, 345, 427 भादवि व 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में अभियुक्त ज्ञानधर मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी पाण्डेयपुर थाना कोतवाली देहात को ₹ 5,250/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Mirzapur News Bulletin
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