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मिर्ज़ापुर न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आरोप सिद्ध होने पर सुनाई 10 वर्ष कारावास की सजा व 15 हजार जुर्माना

मिर्ज़ापुर न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आरोप सिद्ध होने पर सुनाई 10 वर्ष कारावास की सजा व 15 हजार जुर्माना
मिर्ज़ापुर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाई, घटना थाना मड़िहान क्षेत्र में 03.11.2021 की है, थाना मड़िहान पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी भतीजी को बहला फुसला कर भगाने एवं दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दियाथा, अभियोजन अधिकारी व पुलिस की प्रभावी पैरवी व सबूत के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र बचनू राम निवासी ग्राम मटिहानी थाना मड़िहान को धारा 366, 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Mirzapur News Bulletin
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