प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मद्दे नजर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में अचार संहिता लागू है , तो आपके के लिए एक बड़ी खबर ये है कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अगर आप दो लाख रुपये से अधिक की नकदी लेकर कही जा रहे है तो उसका कागजात आपके पास होना जरूरी है , न होने पर आपकी नगदी राशि चेकिंग के दौरान जप्त हो सकती है , नगरीय निकाय चुनाव के दौरान दो लाख रुपये से अधिक नकदी से संबंधित कागज जरूर रखें , बगैर कागज के यह राशि आपके पास मिलने पर चुनाव के लिए गठित उड़न दस्ते द्वारा जब्त कर लिया जाएगा , अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे धन का स्रोत व उसके उपयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात अवश्य होने चाहिए ,