मिर्ज़ापुर न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने जनपद के दो अलग अलग थानों के दो आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर उनको ₹ 7,250 अर्थदण्ड की सजा सुनाई, मामला थाना कोतवाली शहर व थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित रहा, थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत धारा 25 आयुध अभियुक्त-रामजी उर्फ कुदक्कड़ पुत्र मुरली को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत धारा 147, 336, 345, 427 भादवि व 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में अभियुक्त ज्ञानधर मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी पाण्डेयपुर थाना कोतवाली देहात को ₹ 5,250/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
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