
मिर्ज़ापुर जनपद न्यायालय ASJ/EC Act. की अदालत के न्यायधीश आसिफ इकबाल रिजवी की अदालत में आज गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को 05-05 वर्षों का कारावास एवं ₹ 5,000/-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, मामला दिनांकः 19.12.2010 का थाना मड़िहान क्षेत्र के अतरौरा नौड़िहा लालपुर की है, जहा अभियुक्तों द्वारा लाठी-डण्ड़ा से मारपीट किया था, इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गयी थी, पुलिस ने धारा 304, 308, 323, 504 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिससे न्यायालय ASJ/EC Act. न्यायधीश आसिफ इकबाल रिजवी की अदालत में दोषियों पर दोषसिद्ध होने पर 1. विरेन्द्र कोल, 2. शकुन्तला कोल, 3. राम प्रताप कोल पुत्रगण राजमन कोल व 4. राकेश कोल पुत्र शकुन्तला कोल निवासीगण अतरौरा नौड़िहा लालपुर थाना मड़िहान को धारा 304, 308, 323, 504 भादवि में 05-05 वर्षों का कारावास एवं ₹ 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,


