प्रयागराज मंडल की ओर से कहा गया है कि ट्रेन की बोगी, स्टेशन व भीड़ से सम्बंधित सोशल मीडिया के लिए भ्रामक वीडियो और रील बनाने वालों पर रेलवे की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी, परिचालन से जुड़ी भ्रामक और अधूरी जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ रेलवे सख्त कार्रवाई करेगी, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर और आम नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर रेलवे परिसर, स्टेशन, ट्रैक और ट्रेन के डिब्बों में बिना अनुमति वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करने की चेतावनी दी गई, रेलवे अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अधिक व्यूज के लिए कुछ यूट्यूब चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर रेल परिचालन से संबंधित भ्रामक रील, वीडियो और ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, इससे रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होने के साथ ही लोगों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति बनती है, रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकती है,
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