सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत (Chief Justice of India) ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है, कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी करते हुए, CJI ने कहा कि हम आदेश जारी करते हैं कि 2012 नियम फिर से लागू होंगे, इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, CJI ने कहा कि अगर हमने इस मामले में दख़ल नहीं दिया तो समाज में विभाजन होगा, इसके नतीजे ख़तरनाक होंगे, कोर्ट ने नया नियम तैयार करने के लिए एक नई समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा कि वर्तमान में यूजीसी के नए नियम प्रभावी नहीं रहेंगे ,
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