मिर्ज़ापुर जनपद न्यायालय ASJ-i संतोष कुमार गौतम द्वारा आज हत्या के मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, मामला थाना कछवां का है, जीतलाल पाल पुत्र आत्माराम पाल निवासी गोधना थाना कछवां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, कि पिता आत्माराम पाल की लाठी-डण्ड़ा से मारपीट व फावड़ा से वार कर हत्या कर दी गयी, मामले में पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई, न्यायालय ASJ-i संतोष कुमार गौतम की अदालत में आरोपी पर राकेश पाल पुत्र बजरंगी पाल निवासी ग्राम गोधना थाना कछवां के ऊपर आरोप सिद्ध होने पर धारा 302, 323 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,