मिर्ज़ापुर न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर दोषसिद्ध होने पर उसे 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 60 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, मामला थाना चुनार क्षेत्र का है, पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अपनी शादीशुदा पुत्री के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मामला धारा 450, 376(2)(ठ) भादवि पंजीकृत कराया था, जिसमे पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द मिश्रा-II, द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त महेश सिंह पुत्र रामू सिंह निवासी नुआव थाना चुनार को 10 वर्ष कारावास एवं ₹ 60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Share: