मिर्ज़ापुर विशेष न्यायधीश ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर जनपद के विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायधीश ने आज एक नाबालिक लड़की से दुष्कर्म व उसकी हत्या कर देने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई , साथ ही 35,000. हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , मामला जनपद के थाना चुनार क्षेत्र का है , जहा पर नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को छुपाने के सम्बंध में मामला दर्ज किया गया था , इन मामले में विवेचना तथा अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए गवाहों का न्यायालय के समक्ष गवाही करायी गयी , मामले में विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायधीश, द्वारा दोनो आरोपियों को दण्डित करते हुए आजीवन कठोर कारावास और 35,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , घटना के सम्बंध में बताया गया कि दिनांकः 30.01.2014 को थाना चुनार पर नामजद लिखित तहरीर दी गई थी , विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायधीर, द्वारा धारा 302, 34, 201, 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में दोषी पायें जाने पर 1. अंजनी कुमार सिंह पुत्र मानिक राम सिंह निवासी नुआव थाना चुनार व 2. उदय शंकर पुत्र स्व0 संकठा प्रासाद निवासी फिरोजपुर कदवां थाना चुनार को आजीव कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹ 35,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,