मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज ने मारपीट के चार आरोपियों को दो दो हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज एफटीसी न्यायधीश ऐश्वर्या यादव ने आज मारपीट के चार आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर चारो को दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, मामला थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2005 धारा 323, 324, 504 भादवि में 1.दुर्योधन पुत्र मनोहर, 2.शोभनाथ 3.सन्तलू व 4.नान्हक पुत्रगण दुर्योधन समस्त निवासीगण बरैनी थाना कछवां सभी चारो आरोपियों को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 2000-2000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी,