मिर्ज़ापुर न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा 7 हजार जुर्माना लगाया
मिर्ज़ापुर थाना लालगज क्षेत्र के रहने वाले सात आरोपियो को आज मिर्ज़ापुर SPL (J) SC/ST ACT.) न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्त को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है , साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना भी आरोपी पर लगाया है , पुलिस जानकारी के अनुसार लालजी , रामजी , राम निहोर सभी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज , पिन्टु उर्फ परमेश्वर पुत्र राम गोपाल , उदयी पुत्र दम्मन , वसीयार पुत्र रामजी समस्त निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज ये सभी अभियुक्त एक राय बनाकर जमीनी विवाद में दिनांक 17.07.2005 को भैरव राम को मारपीट कर घायल कर दिया था , जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर कि गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए , न्यायालय ने तीन साल की सुनाई सजा साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया ,