मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज दो अलग अलग मामलो में अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों को सुनायी सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने दो अलग अलग मामलो में अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई, पहला गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा , तो वही नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास व 55 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया , गैर इरादतन हत्या थाना चुनार क्षेत्र का रहा जहाँ उधारी का पैसा मांगने की बात को लेकर मारपीट में घायल का इलाज के दौरान मौत हो जाने का रहा आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम जौगढ़ थाना चुनार को 07 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाया , तो वही नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त सरफराज पुत्र मो0 वकील निवासी लाल दरवाजा थाना चुनार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने आरोपी को 03 वर्ष की कठोर कारावास और 55 सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी ,