मिर्ज़ापुर दीवानी न्यायालय में चेक बाउंस मामले के लिए 12 अगस्त को विशेष लोक अदालत
मिर्ज़ापुर जनपद के दीवानी न्यायालय में आगामी 12 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है , जिसमे चेक बाउन्स मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा , उच्च न्यायालय इलाहाबाद व न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में चेक बाउन्स धारा-138 एन.आई. एक्ट के मुकदमें को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए 12 अगस्त दिन शनिवार को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा , उक्त विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिकारीगण को चेक बाउन्स धारा-138 एन.आई. एक्ट को चिन्हित 309 मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिये है ,
उन्होने यह भी बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउन्स होने पर वादकारियों द्वारा लगाये गये न्याय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है , बल्कि विशेष लोक अदालत में उभयपक्ष को न्याय आसानी से समय पर मिल जाता है , लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है , जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को निस्तारण के लिए अविलम्ब पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें , इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें ,