मिर्ज़ापुर एडीजे फर्स्ट अदालत ने हत्या के मामले में सात आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय एडीजे फर्स्ट की अदालत में आज हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है , मिर्जापुर चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में सात साल बाद कोर्ट ने न्यायालय एडीजे फर्स्ट रचना अरोड़ा की कोर्ट ने थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के भटवा की पोखरी पर 2016 में कम्प्यूटर सेंटर संचालक आशीष से मारपीट हुई थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी , आज अपर सत्र न्यायधीश ने उस घटना में शामिल सातो अभियुक्तों को दण्डित करते हुए आजीवन कारावास साथ ही 50 , 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई , घटना थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के भटवा की पोखरी
16.08.2016 की है , कम्प्यूटर सेंटर संचालक आशीष से मारपीट हुई थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी , आज उक्त मामले में अपर जिला सत्र न्यायधीश रचना अरोड़ा की अदालत में दोषी पायें जाने पर 1. हैप्पी उर्फ हरीश यादव पुत्र सत्यनारायण प्रसाद यादव, 2. अज्जू उर्फ अनवीत पुत्र विजय यादव, 3. सोनू उर्फ सतीश पुत्र सत्यनारायम प्रसाद यादव, 4. भोला मौर्या पुत्र नन्दू मौर्या, 5. शिवम यादव पुत्र पल्टू यादव, 6.अनिल उर्फ करिया पटेल पुत्र प्यारे लाल पटेल, 7. सनी यादव पुत्र पऊ उर्फ बब्लू यादव निवासीगण भटवा की पोखरी थाना कोतवाली कटरा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹ 54.5-54.5/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,