मिर्ज़ापुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वन अधिनियम में चार आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अपर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न0-1 ने आज वन अधिनियम में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए रुपया 500-500 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई , मामला थाना मड़िहान पर वन अधिनियम का था, अदालत ने 1. जगदीश सिंह पुत्र यज्ञनारायण, 2. हीरालाल पुत्र राजवन्त, 3. झल्लू उर्फ झिंगूर पुत्र सम्बल व 4. रामसेवक पुत्र भगवान निवासीगण मड़िहान थाना मड़िहान को ₹ 500-500/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ,