मिर्ज़ापुर अपर जिला सत्र न्यायधीश ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास दी
मिर्ज़ापुर जनपद अपर जिला सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, द्वारा पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आज अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई , घटना दिनांकः 03.03.2017 को थाना कोतवाली देहात का है जहाँ कंचन लाल पुत्र वेदी लाल रहने वाले बिहसड़ा के जो थाना कोतवाली देहात में पुत्री की हत्या करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी थी , मामले में पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल पैरवी की गयी , आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट द्वारा धारा 302 में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त संजय सेठ पुत्र घनश्याम सेठ निवासी नकहरा रोड़ नई बस्ती थाना कोतवाली देहात को आजीव कारावास और ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,