मिर्ज़ापुर अदालत से अलग अलग मामलों में तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड
मिर्जापुर की अदालत से आज दो थानों में दर्ज अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन पर अर्थदंड लगाया है , जिगना थाने में दर्ज मारपीट व गाली गलौज मामले मुकदमे में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दो हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया , तो वही जिगना थाने के ही जुआ अधिनियम में आरोप सिद्ध होने पर 250 रुपये अर्थदण्ड लगाया, इसी तरह से धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सुरेश बियार पुत्र कमला बियार निवासी भींटी थाना रामनगर जनपद वाराणसी को जेल में बितायी गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , सभी मामलों में पुलिस की तरफ से गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई, जिससे आरोपियों पर आरोप सही पाए जाने पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए अर्थदण्ड लगाया ,