मिर्ज़ापुर अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो लोगो को सुनाई अर्थदण्ड की सजा
मिर्ज़ापुर जनपद न्यायालय की सिविल जज जू0डि0 एफ0टी0सी0 जीनत परवीन ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अलग अलग लोगो पर अर्थदण्ड लगाकर सजा सुनाई , एक आरोपी को ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई , तो वही दूसरे मामले के आरोपी को 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई , पहला मामला थाना अहरौरा का है जहाँ दिनांकः 10.01.1991 को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर धक्का मार दया गया था , जिसम घायल की मृत्यु हो गयी थी , धारा 279, 304ए, 337 से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रसाद मिश्रा निवासी कस्बा चोपन थाना चोपन जनपद सोनभद्र को 3000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई , तो वही दूसरी घटना भी अहरौरा की है दिनांकः 26.04.1994 को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर धक्का से एक व्यक्ति घायल हो गया था इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी , अभियुक्त धर्मदेव मिश्रा पुत्र अच्युतानन्द मिश्रा निवासी बदौली थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र को ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,