मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने आज दुष्कर्म के एक मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में लगातार प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांकः10.03.2015 को थाना हलिया पर एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी जिसके आधार पर थाना हलिया पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल की पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त अपराध में अभियुक्त संगम कोल पुत्र स्व0 सुमेर कोल निवासी सिकटा पवारीकला थाना हलिया को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास काटना होगा ,