मिर्ज़ापुर न्यायालय ने NDPS एक्ट में तीन लोगों को सुनाई सजा लगाया जुर्माना
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने NDPS एक्ट में तीन आरोपियो पर आरोप तय होने पर अदालत ने किसी को 02वर्ष, 1.5 वर्ष व 10 माह के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी , एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कराई गई , जिसकी वजह से सजा हो पाई , घटना के सम्बन्ध में बताया गया की 15.01.2015 को थाना कोतवाली कटरा पुलिस ने एक व्यक्ति को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था , पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया था , तो वही 24.09.2013 को थाना कोतवाली शहर पुलिस भी एक व्यक्ति को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था , 14.09.2020 को थाना कोतवाली कटरा पुलिस ने एक और व्यक्ति को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था , तीनो आरोपियो पर आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 1- दिलीप कुमार यादव उर्फ ललऊ पुत्र श्याम भोले यादव निवासी उपाध्याय की गली डंकीनगंज थाना कोतवाली कटरा को 02 वर्ष, 1.5वर्ष व 10 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,