मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में 27 अगस्त से 25 अक्टूबर तक के लिए लगायी गयी धारा 163
मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह के द्वारा जारी आदेश के तहत जनपद मिर्ज़ापुर में धरना, प्रदर्शन, सभा, ईद-ए-मिलाद, बारावफात, गणेश उत्सव, शारदीय नवरात्र, दशहरा, गाॅंधी जयन्ती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को दिनांक 27 अगस्त 2025 से दिनांक 25 अक्टूबर 2025 तक लागू किया गया, इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, उन्होंने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ,