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मिर्ज़ापुर थाना राजगढ़ क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति कुर्क

मिर्ज़ापुर थाना राजगढ़ क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति कुर्क
मिर्ज़ापुर थाना राजगढ़ क्षेत्र में आज पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी गैंग लीडर शैलेश सिंह की ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति को अनेग सिंह उपजिलाधिकारी मड़िहान की मौजूदगी में वेद प्रकाश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक राजगढ़, बालमुकुन्द मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, राजेश राम थानाध्यक्ष सन्तनगर व अजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष अहरौरा सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/2023 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित गैंग लीडर- शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्रामसभा राजगढ़ तहसील मड़िहान अन्तर्गत आराजी नं0-45ख रकबा 33.038 हे0 व ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ में आराजी नं0-255 रकबा 0.5690 हे0 जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 15 करोड़ को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ,
Mirzapur News Bulletin
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