Advertisement

मिर्ज़ापुर गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार लोगों को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया

मिर्ज़ापुर गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार लोगों को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया
मिर्ज़ापुर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चार लोगो को आज गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय SPL(J) SC/ST Act. ऋचा जोशी की अदालत में दोषसिद्ध होने पर 10-10 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, घटना 24.05.2024 को थाना मड़िहान पर विजय कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई को रास्ते की विवाद को लेकर लाठी-डण्डा से मारपीट करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी, उक्त के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर धारा 304, 307, 325, 323, 504, 506, 34 भादवि पंजीकृत कर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, आज न्यायालय SPL(J) SC/ST Act. ऋचा जोशी की अदालत से अभियुक्तों 1. कमलेश कुमार मौर्या पुत्र स्व0 श्यामलाल, 2. राम सजन मौर्या पुत्र रामलाल, 3. अमित कुमार मौर्या पुत्र राजेश मौर्या व 4. नीरज कुमार मौर्या पुत्र कमलेश कुमार मौर्या निवासीगण ग्राम दांती थाना मड़िहान को धारा 304(2), 34 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Mirzapur News Bulletin
Advertisement
S.N. Public
Ramashanker sigh ptel

संबंधित खबरें

ताजा खबरें