मिर्ज़ापुर थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी में 16 वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 के न्यायालय में द्वारा दोषसिद्ध होने पर 05 आरोपियों को आजीवन कारावास साथ ही ₹ 02 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, घटना का दिनांकः 28.09.2009 को थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के आवास विकास कालोनी की है, थाने पर दानिश अहमद द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध एक राय होकर जान मारने की नीयत से लाठी डण्डा, असलहे से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने तथा दौराने ईलाज सरजिल की गोली लगने से मृत्यु होने के सम्बन्ध मे तहरीर दी गई थी, थाना कोतवाली कटरा पर मु0अ0सं0-1167/2007 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि, मु0अ0सं0- 1170/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0- 1173/2009 धारा 3/25/27/30 आयुध अधिनियम तथा 1172/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था, जिसमे पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम द्वारा 05 आरोपियों 1. वंश नारायण पाण्डेय पुत्र शिवचरन पाण्डेय निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली कटरा, 2. ऋषि पाण्डेय उर्फ गुरू पुत्र वंश नारायण पाण्डेय निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली कटरा, 3. प्रमोद कुमार दूबे उर्फ दरोगा पुत्र श्यमा सुन्दर दूबे निवासी बरौधा थाना कोतवाली कटरा, 4. बालकृष्ण दूबे उर्फ लालकृष्ण दूबे पुत्र श्यामसुन्दर दूबे निवासी बरौधा थाना कोतवाली कटरा व 5. अंशुमाली मिश्र पुत्र अमरेश मिश्र निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली कटरा पर आरोप सिद्ध होने पर सभी को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 02 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
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