मिर्ज़ापुर अदालत से आज दो अलग अलग थानों पर दर्ज मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी, अंजुम सैफी की अदालत में चोरी मामले में अभियुक्त सेवक पुत्र प्यारे धरिकार निवासी मझवानी थाना कोतवाली देहात के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी, अंजुम सैफी के ही अदालत में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में अभियुक्त अफजाल नरायण सिंह निवासी बसहा थाना कछवां को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 800/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया