मिर्जापुर न्यायालय ने चार दोषियों पर आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने सभी पर अर्थदंड लगाया, थाना जिगना पर दर्ज मारपीट के आरोपी को न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी, अंजुम सैफी द्वारा एक हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, वही थाना जिगना के ही मारपीट व गाली-गलौज के दूसरे मामले में भी न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी, अंजुम सैफी द्वारा एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी, थाना जिगना पर दर्ज 25 आयुध अधिनियम मामले में अभियुक्त पंचू सोनकर पुत्र हरिलाल निवासी दुगौली जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,