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मिर्ज़ापुर मारपीट मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदण्ड के सजा से दण्डित किया

मिर्ज़ापुर मारपीट मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदण्ड के सजा से दण्डित किया
मिर्ज़ापुर थाना कटरा कोतवाली पर दर्ज मारपीट व गाली-गलौज मामले में आज न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, पुलिस द्वारा इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई, परिणाम स्वरूप बिटिया उर्फ बदरूनिशा उर्फ शमशुनिशा पुत्री अब्दुल हक निवासिनी हयातनगर थाना कोतवाली कटरा को 2000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ,
Mirzapur News Bulletin
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