प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामला में एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल न्यायधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीन साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई , पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मामला चल रहा था , विजिलेंस के इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को केस दर्ज कराया था , कोर्ट में तीन दिन पहले दोनो पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था , एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल न्यायधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीन साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई , कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद राकेश धर त्रिपाठी को कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया , पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी ने सजा के बाद कोर्ट में जमानत के लिए एप्लिकेशन देकर अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया , तो कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया ,